बिहार में जमीन दाखिल-खारिज करने का तरीका अब और भी आसान हो गया है। अगर आप जमीन की खरीद-बिक्री करते हैं, तो अब आपको दाखिल-खारिज करने के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। देखा गया है कि दाखिल-खारिज के लिए जरूरी कागजात कौन-कौन से हैं और विक्रेता का कौन सा कागज लगता है, इसकी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दी है।

बिहार में दाखिल-खारिज के आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार, सबसे पहले आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाना है, जो कि biharbhumi.bihar.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन दाखिल-खारिज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। यदि आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करें।

पेज ओपन होने के बाद, अपना जिला और अंचल चुनकर “नया दाखिल-खारिज आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें। अब दाखिल-खारिज के आवेदन में डिटेल्स, खाता-खेसरा संख्या, क्रेता, विक्रेता, वंशज, हिस्सेदार सहित अन्य जानकारी भरें। ध्यान रखें कि ज्यादा समय लगाने पर सेशन टाइम आउट हो सकता है।


दाखिल-खारिज के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:

- जमीन खरीद-बिक्री, बदलैन या गिफ्ट से संबंधित रजिस्टर्ड डीड
- रजिस्टर्ड बंटवारा डीड या आपसी सहमति से बंटवारे का कागज
- उत्तराधिकार से संबंधित बंटवारा शेड्यूल
- इच्छापत्र के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
- सक्षम कोर्ट का आदेश
- विक्रेता की लगान रसीद
- क्रेता और विक्रेता का आधार कार्ड
हालांकि, आवेदन के अनुसार आपसे अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज अपलोड करने को कहा जा सकता है। इस तरह से आप बिहार में जमीन खरीद-बिक्री करने के बाद दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।