होली पर पूरे बिहार में सख्ती लागू कर दी गई है। किसी भी तरह के डीजे और अश्लील, द्विअर्थी गाने बजाने पर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही, उनके खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 296/79 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

होली को देखते हुए, बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार के निर्देश पर अपराध अनुसंधान विभाग, कमजोर वर्ग के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) अमित कुमार जैन ने राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों (आईजी) और सभी डीआईजी को अपने क्षेत्र में इसे पूरी तरह लागू करने का आदेश दिया है।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बसों, ट्रकों और ई-रिक्शा में द्विअर्थी, अश्लील गाने बजाए जाते हैं, जिस पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।


इस तरह के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की गरिमा और बच्चों की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। भोजपुरी के द्विअर्थी गाने महिलाओं को असुरक्षित महसूस करवाते हैं और उन्हें लज्जित करते हैं। ये गाने छोटे-छोटे बच्चों को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक गंभीर समस्या है और इस पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।
